दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया (पीटीआई फोटो/फाइल)
न्यायाधीश बावेजा द्वारा 20 अप्रैल को आवेदनों पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद उनकी जमानत याचिकाएं खारिज की गईं
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया।
राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत दूसरी बार खारिज कर दी।
फिलहाल, दोनों मामलों में सिसौदिया न्यायिक हिरासत में – तिहाड़ जेल में हैं।
न्यायाधीश बावेजा द्वारा 20 अप्रैल को आवेदनों पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आप नेता ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए दोनों मामलों में अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की थी। हालांकि, सिसौदिया के वकील ने अदालत को बताया कि नियमित जमानत याचिका आरक्षित होने के कारण याचिका निरर्थक हो गई है।
सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी, 2023 को “घोटाले” में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। फिर आप नेता ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया.
9 मार्च, 2023 को ईडी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया।
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